जीएसटी कानून बड़े स्तर पर बदलाव लाया है, लेकिन न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन डिजिटल जीएसटीएटी की तर्ज पर ही किया जाना चाहिए
जीएसटीएटी को जीएसटी अधिकारियों के नियंत्रण के बाहर रखा जाएगा। इसके ज़रिए करदाताओं के अधिकारों और सरकार के राजस्व हितों की रक्षा की जा सकती है।